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इस पहल का उद्देश्य ई‑कॉमर्स के माध्यम से अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी को सुलभ बनाना है। ताकि वे निर्यात की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कर सकें और वैश्‍विक बाजारों में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें। इस पहल के अंतर्गत बैंकों को निर्धारित मानकों के अनुसार ऋण गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। यह कवर बैंकों द्वारा पात्र लाभार्थी इकाइयों को नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट या अन्य कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए दी गई ऋण सहायता के लिए दिया जाएगा। साथ ही, अधिसूचित सीमाओं के अनुरूप, इन ऋण सुविधाओं पर ब्याज सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा।

ई-कॉमर्स निर्यातों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से दो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा: (i) डाक या कुरियर के जरिए ई-कॉमर्स निर्यात करने वाले या ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों (ECEH) में इन्वेंट्री रखने वाले निर्यातकों के लिए प्रत्यक्ष ई-कॉमर्स ऋण सुविधा; (ii) ई-कॉमर्स बिक्री के लिए विदेशी गोदामों में इन्वेंट्री रखने वाले निर्यातकों के लिए विदेशी इन्वेंट्री ई-कॉमर्स ऋण सुविधा।

प्रमुख विशेषताएं

I. प्रत्यक्ष ई‑कॉमर्स ऋण सुविधा

₹ 50 लाख तक की ऋण सुविधा

90% तक का गारंटी कवर

अधिकतम ऋण अवधि: 365 दिन

ऋणदाता संस्था द्वारा देय 0.5% प्रतिवर्ष का गारंटी शुल्क

II. विदेशी ई‑कॉमर्स ऋण सुविधा

 

₹ 5 करोड़ तक की ऋण सुविधा

75% तक का गारंटी कवर

अधिकतम ऋण अवधि: 365 दिन

ऋणदाता संस्था द्वारा देय 1.0% प्रतिवर्ष का गारंटी शुल्क

पात्रता

प्रत्यक्ष ई‑कॉमर्स ऋण सुविधा

यह ऋण सुविधा बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा नकद ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसके लिए निम्‍नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगाः

MSMEs द्वारा डाक या कुरियर के जरिए ई-कॉमर्स निर्यात किया जा रहा हो या ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों (ECEH) में उनकी इन्वेंट्री हो।

MSME उधारकर्ता का ऋण खाता मानक आस्ति हो, लागू विवेकसम्मत मानदंडों के अंतर्गत अनुमत अवधि से अधिक का अतिदेय न हो और ऋणदाता संस्था द्वारा उन्हें दबावग्रस्त या अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो।

साथ ही, खाते को ऋण सुविधा के लिए आवेदन करने की तारीख से ठीक दो साल की अवधि के दौरान किसी भी समय विशेष उल्लेखित खाता-2 (SMA-2) या अनर्जक आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो।

कंपनी का नाम और/या इसके निदेशक/भागीदार/प्रोप्राइटर/ प्रवर्तक ऋणदाता की चूककर्ता सूची में और उनकी किसी भी निगेटिव सूची में न हो।

इस पहल के अंतर्गत ऋण सुविधा केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए प्रदान की जाएगी।

विदेशी इन्वेंट्री ई‑कॉमर्स ऋण सुविधा

कार्यशील पूंजी वित्तपोषण बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए निम्‍नलिखित शर्तें पूरी करना जरूरी होगाः

MSMEs ई-कॉमर्स के जरिए अंतरराष्‍ट्रीय मूल्य शृंखलाओं का हिस्सा हों और ई-कॉमर्स बिक्री के लिए विदेशी गोदामों में उनकी इन्वेंट्री हो।

MSME उधारकर्ता का ऋण खाता मानक आस्ति हो, लागू विवेकसम्मत मानदंडों के अंतर्गत अनुमत अवधि से अधिक का अतिदेय न हो और ऋणदाता संस्था द्वारा उन्हें दबावग्रस्त या अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो।

साथ ही, खाते को ऋण सुविधा के लिए आवेदन करने की तारीख से ठीक दो साल की अवधि के दौरान किसी भी समय विशेष उल्लेखित खाता-2 (SMA-2) या अनर्जक आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो।

कंपनी का नाम और/या इसके निदेशक/भागीदार/प्रोप्राइटर/ प्रवर्तक ऋणदाता की चूककर्ता सूची में और उनकी किसी भी निगेटिव सूची में न हो।

इस पहल के अंतर्गत ऋण सुविधा केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए प्रदान की जाएगी।

योजना संबंधी दस्तावेज़ और दिशा-निर्देश