सूचना का अधिकार

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भारत सरकार द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया है जो 13 अक्तू बर 2005 से प्रभावी है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिक लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण में आने वाली सूचना को प्राप्त। कर सकते हैं। इसका उद्देश्यर सार्वजनिक संस्थारनों में पारदर्शिता लाना तथा उत्त रदायित्वत को बढ़ाना है। अधिनियम की धारा 4 जहां सूचनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित है वहीं धारा 8 एवं 9 में कतिपय सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 5 में सूचना प्राप्ति के लिए लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक का उत्तरदायित्व

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार भारतीय निर्यात-आयात बैंक एक लोक प्राधिकरण है अतः इसके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। भारतीय नागरिक सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को नीचे दिए गए पते पर लिखकर सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

  • भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम) में लोक सूचना अधिकारी|

  • सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्तक करने के लिए अनुरोध कैसे करें?

  • अधिनियम की धारा 4 (1) ख के अंतर्गत सूचना|

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम) में लोक सूचना अधिकारी

सहायक लोक-सूचना अधिकारी

  • सुश्री हिरवा ममतोरा

    क्षेत्रीय प्रमुख
    गुजरात, दमन एवं दिव, दादरा एवं नगर हवेली

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक, साकार II , पहली मंजि़ल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के सामने, एलिसब्रिज पोस्‍ट ऑफिस, अहमदाबाद 380 006

    +91 79 26576843

    +91 79 26578271

  • श्री मती योगिता हटंगड़ी

    क्षेत्रीय प्रमुख
    कर्नाटक एवं केरल

    एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, रमनश्री आर्केड, फ्लोर 4, 18, एम.जी.रोड, बैंगलोर 560 001

    +91 80 25585755

    +91 80 25589107

  • श्री वीरेंद्र पाल सिंह मोंगिया

    क्षेत्रीय प्रमुख
    चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, पंजाब, लद्दाख

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक, सी-213, द्वितीय तल, एलान्ते ऑफिस, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 , चंडीगढ़ 160 002

    +91 172 2641910 / 12 / 39 / 49

    +91 172 2641915

  • श्री श्रीनिवास राव

    क्षेत्रीय प्रमुख
    तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक , ओवरसीज टॉवर, चौथी एवं पाचवीं मंजिल, 756 एल, अन्‍ना सलाई, चेन्नई 600 002

    +91 44 28522830 / 31

    +91 44 28522832

  • श्री प्रदीप कुमार बैठा

    क्षेत्रीय प्रमुख
    अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक, नेडिफी हाउस, चौथी मंजि़ल, जी. एस. रोड दिसपुर, गुवाहाटी 781 006

    +91 361 6013053

    +91 361 2232601

  • श्री उत्पल गोखले

    क्षेत्रीय प्रमुख
    आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक , गोल्‍डन एडिफिस, दूसरी मंजिल, 6-3-639/640, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004

    +91 40 23379060

    +91 40 23317843

  • श्री अजय राणा राव

    क्षेत्रीय प्रमुख
    पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक , वाणिज्‍य भवन, चौथी मंजि़ल, 1/1, वुड स्‍ट्रीट, कोलकाता 700 016

    +91 33 22891726

    +91 33 22891727

  • सुश्री कुसुम सिंह

    क्षेत्रीय प्रमुख
    उत्‍तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्‍ली, राजस्‍थान

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक, ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, 7वीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली 110023

    +91 11 61242600 / 24607700

    +91 11 20815029

  • श्री मती चित्रा रस्ते

    क्षेत्रीय प्रमुख
    महाराष्‍ट्र, गोवा, मध्यप्रदेश

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक, नं .02 और 402 (बी) चौथी मंजिल हस्ताक्षर भवन, भामबुर्डा, भंडारकर रोड, शिवाजीनगर, पुणे - 411 037

    +91 20 26458856

    +91 20 25648846

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ)

  • श्री लोकेश कुमार

    महाप्रबंधक
    भारतीय निर्यात-आयात बैंक

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक, केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्‍व व्‍यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005

    +91 22 22172700 / 22172725

    +91 22 22181134

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

  • सुश्री मंजिरी भालेराव

    मुख्य महाप्रबंधक
    भारतीय निर्यात-आयात बैंक

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक, केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400005

    +91 22 22172600

    +91 22 22182572

पारदर्शिता अधिकारी

  • श्री उदय शिंदे

    महाप्रबंधक
    भारतीय निर्यात-आयात बैंक

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक, केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400005

    +91 22 22172700 / 22172320

    +91 22 22181134

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कैसे करें आवेदन

  • सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, एक्ज़िम बैंक के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहने वाले भारतीय नागरिक बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या बैंक के किसी भी सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन भेज सकते हैं। वांछित सूचना, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित फीस के साथ (डाक, फैक्स या ईमेल द्वारा) किए गए आवेदन के आधार पर प्रदान की जाएगी। आवेदन में समुचित संपर्क विवरण (डाक पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल पता) स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ताकि वांछित सूचना के संबंध में किसी भी तरह के स्पष्टीकरण के लिए आवेदक से संपर्क किया जा सके।
  • सूचना मांगने के लिए सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में निर्धारित अनुसार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फीस निम्नलिखित हैः
  • आवेदन फीसः 10 रुपये प्रति आवेदन

सूचना प्रदान करने के लिएः

  • नए बनाए गए या कॉपी किए गए प्रति पेज (ए4 साइज में)- 2 रुपये
  • बड़े साइज के पेज में - कॉपी की वास्तविक कीमत या लागत मूल्य
  • नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; और
  • रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए, पहले एक घंटे कोई फीस नहीं; और उसके बाद प्रति घंटे (अथवा उस घंटे के कुछ मिनट) 5 रुपये।
  • डिस्क या फ्लॉपी में प्रदान की जाने वाली सूचना के लिए 50 रुपये प्रति डिस्क या फ्लॉपी।
  • प्रकाशित सूचना प्रदान करने के लिए, इस प्रकार के प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य अथवा प्रकाशित सामग्री में से फोटोकॉपी कराए गए प्रति पेज के लिए 2 रुपये।

यह राशि एक्ज़िम बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय के पक्ष में नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर से भेजी जा सकती है। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले भारतीय नागरिकों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर उक्त फीस से छूट दी गई है।

अधिनियम की धारा 4 (1) ख के अंतर्गत सूचना

  • धारा

    प्रावधान

    विवरण

  • धारा

    4. (1) ख(i)

    प्रावधान

    संस्‍था का विवरण तथा संबंधित कार्यकलाप एवं कर्तव्‍य|

    विवरण

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्‍वामित्‍व का बैंक है जिसकी स्‍थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा सितंबर1981 में की गई थी. बैंक ने अपने परिचालन मार्च 1982 से प्रारंभ किए। संस्‍था की संगठनात्‍मक संरचना, कार्यकलाप एवं कर्तव्‍यों के लिए कृपया वेबसाइट पर निम्‍नलिखित पृष्‍ठ देखिएः

  • धारा

    4. (1) ख(ii)

    प्रावधान

    संस्‍था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्‍य|

    विवरण

    भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम के अनुसार, एक्जिम बैंक के मामलों एवं व्‍यवसाय का सामान्‍य अधीक्षण, दिशानिर्देशन एवं प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल में निहित है । बैंक के अधिकारी बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियो के अनुसार मंजूरी,संवितरण तथा अन्य प्रयोजनमूलक कार्य कर सकते हैं।

  • धारा

    4. (1) ख(iii)

    प्रावधान

    निर्णय प्रक्रिया सहितपर्यवेक्षण चैनलों तथा जवाब देही के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया|

    विवरण

    बैंक में विभिन्‍न स्‍तरों पर ऋण तथा प्रशासनिक निर्णय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियो के अनुसार लिए जाते हैं। बैंक की संगठनात्‍मक संरचना को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है|(इसे http://eximbankindia.in/annual-reports पर लॉगइन कर डाउनलोड किया जा सकता है|)

  • धारा

    4. (1) ख(iv)

    प्रावधान

    अपने कार्यों के निर्वहन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड|

    विवरण

    बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी निधिक तथा गैर-निधिक सहायता कार्यक्रमों की मंजूरी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई है। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली इस तरह की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता की विस्‍तृत जानकारी वेबसाइट के निम्‍नलिखित पृष्‍ठों पर देखी जा सकती हैः

  • धारा

    4. (1) ख(v)

    प्रावधान

    अपने कार्यों के निर्वहन के लिए बैंक अथवा इसकेनियंत्रणाधीन या इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअलों तथा अभिलेखों का विवरण|

    विवरण

    बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन से विभिन्‍न प्रकार की मानक परिचालन नीतियां तथा कार्य प्रणालियां जारी की गई हैं. बैंक के कर्मचारियों द्वारा इनका उपयोग विभिन्‍न कार्यों को करने के लिए किया जाता है|

  • धारा

    4. (1) ख(vi)

    प्रावधान

    बैंक में अथवा इसके नियंत्रणाधीन कागजातों की श्रेणियों का ब्‍यौरा|

    विवरण

    बैंक में परिचालन से संबंधित फाइलें, पत्राचार, परिपत्र, आंतरिक नीति विवरण, प्रशासनिक निर्देश, अभिलेख, वैयक्तिक फाइलें, अंतरविभागीय पत्राचार, बैंक के प्रकाशन, बोर्ड तथा विभिन्न समितियों की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि, बैंक की स्‍थापना तथा संपत्ति‍ से संबंधित रिकार्ड, वित्तीय लेखांकन रिकार्ड आदि दस्‍तावेज रखे जाते हैं|

  • धारा

    4. (1) ख(vii)

    प्रावधान

    बैंक के लिए नीति बनाने या लागू करने के लिए आम जनता या उसके प्रतिनिधयोंसे सुझाव मंगाने या प्रस्‍तुति हेतु क्या कोई विद्यमान व्‍यवस्‍था है| यदि हां तो उसका ब्‍यौरा|

    विवरण

    नीतियों की विवेचना एवं कार्यान्‍वयन के संबंध में बैंक निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित होता है जिसके सदस्यों को एक्जिम बैंक अधिनियम के तहत नामित है| बोर्ड की संरचना http://eximbankindia.in/board-of-directors पर उपलब्‍ध है|

    बैंक भारत में वाणिज्यिक बैंकों, निर्यात संवर्द्धन निकायों, औद्योगिक परिसंघों, चैम्‍बर ऑफ कॉमर्स आदि सहित वित्तीय एवं निर्यात समुदायों के साथ घनिष्ठ कार्यकारी संबंध रखता है|

  • धारा

    4. (1)#2326;(viii)

    प्रावधान

    दो या दो से अधिक सदस्यों वाले बोर्ड, काउंसिल, समितियों तथा अन्‍य निकायों का ब्‍यौरा जिनका गठन बैंक को सलाह या सुझाव देने के लिए किया गया है तथा क्‍या उन बोर्डों, काउंसिलों, समितियों तथा अन्‍य निकायों की बैठकें सामान्‍य जनता के लिए भी खुली रहती हैं अथवा क्‍या इस तरह की बैठकों के कार्यवृत्त आम जनता भी प्राप्‍त कर सकती है|

    विवरण

    बैंक में बोर्ड की निम्‍नलिखित उप समि‍तियां हैं-

    इसके अलावा बैंक विशिष्‍ट सलाहकारी बोर्डों/ समितियों के जरिए बाहरी विशेषज्ञों से भी मार्गदर्शन प्राप्‍त करता है| साथ ही बैंक विशिष्‍ट व्‍यवसाय एवं अन्‍य मामलों के निपटान के लिए कई आंतरिक समितियों का भी गठन करता है|

    इन समितियों की बैठकों में इन समितियों के सदस्‍य ही भाग ले सकते हैं | इन समितियों के विचार-विमर्श से तैयार किए गए बैंक के कार्यक्रम एवं परिणाम विभिन्न प्रकाशनों के रूप में (अर्थात वार्षिक रिपोर्ट, प्रासंगिक आलेख, ब्रोशर) प्रकाशित किए जाते हैं, जिन्हें जनता के लिए भी उपलब्‍ध कराया जाता है|

  • धारा

    4. (1) ख(ix)

    प्रावधान

    बैंक के अधि‍कारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका (डायरेक्‍टरी)

    विवरण

    बैंक के वरिष्‍ठ प्रबंधन की सूची http://eximbankindia.in/management पर उपलब्‍ध है| यदि कोई व्‍यक्ति बैंक के किसी अन्‍य अधिकारी अथवा कर्मचारी से कोई सूचना प्राप्‍त करना चाहता है तो वह लोक सूचना अधिकारी से संपर्क कर सकता है|

  • धारा

    4. (1) ख(x)

    प्रावधान

    बैंक के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक का विवरण तथा विनियमों मेंनिर्धारित मासिक पारिश्रमिक की प्रणाली व प्रक्रिया|

    विवरण

    बैंक के अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक पैकेज निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है तथा यह औद्योगिक बेंचमार्क के अनुरूप हैं| अधिकारियों को ग्रेड I से ग्रेड VII तक 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (जहां ग्रेड VII सर्वोच्‍च है) तथा पारिश्रमिक अधिकारियों के ग्रेड से लिंक है|

  • धारा

    4. (1) ख(xi)

    प्रावधान

    बैंक की प्रत्‍येक एजेंसी को आबंटित बजट, सभी योजनाओं के ब्‍यौरे तथा प्रस्तावित व्‍यय तथा किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट का विवरण|

    विवरण

    बैंक हर वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ही समग्र रूप से संस्‍था के लिए राजस्‍व तथा पूंजी व्‍यय बजट के साथ-साथ व्‍यवसाय बजट को भी तैयार करता है| ये बजट निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद तैयार किए जाते हैं तथा जो आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से इनकी उपलब्धियों की समीक्षा भी करता है|

  • धारा

    4. (1) ख(xii)

    प्रावधान

    सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्‍पादन के तरीके, निर्धारित राशि तथा इस तरह के कार्यक्रमों से लाभार्थियों के ब्‍यौरे सहित |

    विवरण

    लागू नहीं, क्‍योंकि बैंक में इस तरह का कोई भी सब्सिडी कार्यक्रम नहीं है|

  • धारा

    4. (1) ख(xiii)

    प्रावधान

    बैंक द्वारा दी जाने वाली छूट, अनुमति अथवा प्राधिकारों का ब्‍यौरा|

    विवरण

    लागू नहीं, क्‍योंकि बैंक अपने खाते से किसी भी पार्टी को कोई भी छूट, अनुमति तथा अधिकार पत्र नहीं प्रदान करता है|

  • धारा

    4. (1) ख(xiv)

    प्रावधान

    बैंक द्वारा इलेक्‍ट्रॉनिक फार्म में प्रदान की जाने वाली सूचना का ब्‍यौरा|

    विवरण

    बैंक से संबंधित सूचनाएं जैसे सावधि जमाएं, निधिक तथा गैर-निधिक सहायता कार्यक्रम, सेवाएं, संगठन का ब्‍यौरा, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्‍य प्रकाशन बैंक की वेबसाइट पर उपलब्‍ध हैं|

  • धारा

    4. (1) ख(xv)

    प्रावधान

    यदि जनता के उपयोग के लिए तैयार की गई है तो नागरिकों के लिए पुस्‍तकालय अथवा पठन कक्ष के कार्य के घंटे के बारे में जानकारी|

    विवरण

    भारतीय नागरिक केन्‍द्रीय लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी से सूचना के लिए संपर्क कर सकते हैं| बैंक द्वारा जनता के लिए कोई भी पुस्‍तकालय/ पठन कक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है|

  • धारा

    4| (1) ख(xvi)

    प्रावधान

    लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पते एवं अन्‍य विवरण|

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